एम.एल.सी. चुनाव : 30 जनवरी को मतदान के लिए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य – डीएम

Vijaydoot News

•मतदान के लिए 10 प्रकार के वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को कर सकेंगे प्रस्तुत।

बस्ती। उत्तर प्रदेश विधान परिषद गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2023 हेतु 30 जनवरी को मतदान के लिए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र को अपना पहचान सिद्ध करने के लिए मत देने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। उक्त जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने दी है। उन्होने बताया कि जो मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 10 प्रकार के वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान स्टॉफ को प्रस्तुत करना होंगा।
उन्होने बताया कि इसके लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य/केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये सेवा पहचान-पत्र, सांसदों या विधायकों अथवा पार्षदों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, शैक्षिक संस्थाओं, जिनमें सम्बन्धित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो उनके द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता सम्बन्धी मूल प्रमाण पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र शामिल है।