विश्व विख्यात सुप्रसिद्ध तीर्थ नगरी हरिद्वार में कोविड कर्फ्यू के दौरान दुकानें खोलने की दी गई छूट।
हरिद्वार (उत्तराखंड) से अरविंद गोयल की रिपोर्ट।
हरिद्वार। विश्व विख्यात सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल हरिद्वार में प्रशासन ने दुकानें खोलने के लिए सप्ताह में सिर्फ पांच दिन की ही छूट दी है। कोविड कर्फ्यू के दौरान मिली छूट से बाजार की सभी दुकानों को सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह आठ बजे से लेकर शाम पांच बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है तथा इसके साथ साथ सप्ताह में दो दिन शनिवार तथा रविवार को साप्ताहिक दो दिन का अवकाश रखने की भी हिदायत दी गई है। हरिद्वार पुलिस प्रशासन के द्वारा कोविड कर्फ्यू के सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए इस कोविड महामारी से बचने के लिए बाजार के सभी दुकानदारों से दुकानें खोलने के लिए दिए गए समय के अनुसार सुबह आठ बजे से लेकर शाम पांच बजे तक ही दुकानें खोलने की अपील की। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन के द्वारा हरकीपौड़ी पुलिस चौकी से यह भी सूचना प्रसारित की गई कि दुकानें खोलने के लिए दिए गए समय के अनुसार शाम पांच बजे के बाद बाजार में अगर कोई भी दुकान खुली पाई जाती है तो उस दुकानदार के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी तथा इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने बाजार के सभी दुकानदारों से कोविड कर्फ्यू के सभी नियमों का पूर्ण रूप से पालन करने की भी अपील की है।