बिना वैध ड्राइविंग लाईसेंस के संचालित हो रहे वाहनों के चालकों पर लगेगा पाँच हजार रूपये का जुर्माना- रविकान्त शुक्ल
बस्ती मंडल। संभागीय परिवहन अधिकारी, बस्ती संभाग रविकान्त शुक्ल ने बताया कि संभाग के जनपदों बस्ती, सिद्धार्थनगर संतकबीरनगर में चेकिंग की कार्यवाही के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया है कि अधिकांश दोपहिया वाहन चालक एवं चार पहिया वाहन चालक (निजी वाहन एवं व्यावसायिक वाहन) के द्वारा वाहन चलाते समय वैध ड्राइविंग लाईसेंस अपने पास नहीं रखा जाता है और कई प्रकरणों में तो यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि उनके द्वारा अभी तक ड्राइविंग लाईसेंस बनवाया ही नहीं गया है जबकि शासन के द्वारा ड्राइविंग लाईसेंस बनवाने हेतु ऑनलाइन सुविधा प्रदान कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि जिस कोई भी व्यक्ति जिसने 18 साल की आयु प्राप्त कर ली है. http://parivahan.gov.in पर ऑनलाइन फार्म भरकर एवं ऑनलाइन परीक्षा पास कर अपना लर्निंग ड्राइविंग लाईसेंस घर बैठे ही प्राप्त कर सकता है। स्थायी ड्राइविंग लाईसेंस हेतु लर्निंग लाईसेंस बन जाने के पश्चात एक माह बाद parivahan.gov.in पर आवेदन कर निर्धारित तिथि पर आफिस में आकर प्राविधिक निरीक्षक (आर0आई0) के समक्ष कुशलतापूर्वक वाहन चलाना दिखाते हुए अपना ड्राइविंग लाईसेंस बनवा सकते हैं। यदि किसी को आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो उसके द्वारा सम्भागीय परिवहन कार्यालय बस्ती या जनपदीय कार्यालय बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर में सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।
उन्होंने कहावकव जल्दी ही बिना ड्राइविंग लाईसेंस वालों के विरूद्ध परिवहन विभाग व यातायात पुलिस विभाग के सहयोग से व्यापक अभियान चलाया जायेगा और वैध ड्राइविंग लाईसेंस न पाये जाने पर पाँच हजार जुर्माना भी लगाया जायेगा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि नाबालिग बच्चों को चलाने हेतु गाड़ी देने वाले अभिभावकों पर रू0 25000/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने का प्राविधान है।
अतः समस्त अभिभावकों से अनुरोध है कि वे नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने हेतु कभी भी न दें।