महिला लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में सहायता राशि पाने के लिए तिथि निर्धारित- जिलाधिकारी

Vijaydoot News

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों के लिए शासन द्वारा खाताधारकों के अंतिम अंक के आधार पर सहायता राशि आहरित करने के लिए निर्धारित की गई तिथियां – जिलाधिकारी रमाकांत पांडे

जिलाधिकारी रमाकांत पांडेय

बिजनौर। जिलाधिकारी रमाकांत पांडेय ने शासन के निर्देशों के अनुपालन में जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के महिला पीएमजेडीवाई खाताधारकों में डीबीटी के माध्यम से धनराशि का अंतरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उक्त कार्यक्रम को सुव्यवस्थित रुप से संचालित करने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत महिलाओं के खाते की खाता संख्या के अंतिम संख्या के आधार पर खातों से सहायता राशि निकाले जाने के लिए तिथि का निर्धारण किया गया है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत महिला के खाते जिनकी खाता संख्या के अंत में 0 या 1 है 04 मई 20, 2 या 3 अंकों वाले खाता धारकों के लिए 05 मई 20, 4 या 5 अंकों वाले खाता धारकों के लिए 06 मई, 6 एवं 7 के लिए 08 मई तथा जिनकी खाता संख्या के अंत में 8 एवं 9 है, 11 मई 2020 को सहायता राशि का आहरण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में बैंक शाखाओं, बैंक मित्र पॉइंट तथा एटीएम पर धन राशि आहरण के लिए अत्यधिक भीड़ एकत्र होने की प्रबल संभावना है तथा वर्तमान समय में आमजन को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पुलिस बल को तैनात किया जाना आवश्यक है। उन्होंने सभी बैंक शाखाओं, बैंक मित्र पॉइंट्स तथा एटीएम पर आवश्यकता के अनुसार पुलिस बल तैनात करने करने के निर्देश दिए हैं।

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