लॉक डाउन: जनपद में बढ़ा समय सीमा में छूट का दायरा।
राहत: शाम सात बजे तक खुलेंगी दुकानें।
बस्ती। जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष निरंजन ने मंगलवार देर रात जारी आदेश में पहले से अधिकृत दुकानों को सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। बशर्ते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। अब तक यह समय सीमा सिर्फ दोपहर दो बजे तक थी।
शराब की दुकान सुबह 10 से शाम 7 बजे तक खुलेगी। मेडिकल, किराना और अन्य अधिकृत दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी। बुधवार सुबह से 17 मई को लॉक डाउन-3 की समाप्ति या अग्रिम आदेश तक यह प्रभावी होगा।
बस्ती की जनता के लिए राहत भरी खबर
डीएम ने बताया कि कुल 16 सक्रिय कोरोना पॉजिटिव में से 10 की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद डीएम ने तत्काल यह राहत दी है। सभी 10 स्वस्थ हुए मरीजों को बुधवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। अब तक कुल 31 पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। अब वह संख्या छह बची है। चार सौ नमूनों की रिपोर्ट आना बाकी है।