बस्ती। “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना हरैया द्वारा की गयी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म के अपराध से सम्बन्धित अभियुक्त को 07 वर्ष का कठोर कारावास व रूपये 28000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
बता दें कि दिनांक 08.06.2015 थाना हरैया पर वादी के लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 374/2015 धारा 363, 366, 376, 504 भारतीय दण्ड संहिता व धारा ¾ पॉक्सो एक्ट (2012) बनाम महेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्दर निवासी बासगांव अजगरा थाना हरैया जनपद बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत हुआ। जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना हरैया पुलिस की पैरवी से दुष्कर्म के अपराध से सम्बन्धित अभियुक्त महेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्दर निवासी बासगांव अजगरा थाना हरैया जनपद बस्ती को कल शुक्रवार को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, अनन्य न्यायालय (पॉक्सो एक्ट), बस्ती द्वारा उसके दोष सिद्धि पर 07 वर्ष का कठोर कारावास व रूपये 28000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।