
सुलतानपुर। जिले के जयसिंहपुर ब्लाक के ग्राम पंचायत में लाखों का गबन करने वाले ग्राम प्रधान के विरुद्ध शपथपत्र युक्त शिकायती पत्र पर नवागत डीएम कुमार हर्ष ने डीसी मनरेगा को जांच सौंपी थी जिसमें ग्राम प्रधान के विरुद्ध की गई शिकायत सही पाई गई। डीएम ने ग्राम प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।
डीएम ने शैलेन्द्र कुमार यादव, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत कोल्हुआमऊ, विकासखण्ड जयसिहपुर, जनपद सुलतानपुर द्वारा अपने पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन सुचारू रूप से न करने, मनरेगा योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों में शासकीय धनराशि एक लाख 15 हजार रुपये का दुरूपयोग/वित्तीय अनियमितता करने, शासनादेशों एवं प्राविधानों का उल्लंघन करने, मनमाने ढंग से कार्य करने, ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को प्रभावित करने एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने आदि के लिए प्रथमदृष्टया दोषी पाया है। जाँच अधिकारी की निष्कर्ष आख्या में स्पष्टीकरण का सार एवं साक्ष्य के आलोक में दोनों का परीक्षण करते हुए, कारण सहित मदवार निष्कर्ष दिये दिए है जिसमें गबन का मामला स्पष्ट है।
डीएम कुमार हर्ष ने नियत प्राधिकारी उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम 1947 की धारा 95 (1) (छ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शैलेन्द्र कुमार यादव, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत कोल्हुआमऊ, विकासखण्ड जयसिहपुर, जनपद सुलतानपुर के प्रधान पद के समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों तथा कृत्यों के सम्पादन पर रोक लगा दिया है। प्रश्नगत प्रकरण की अन्तिम जाँच हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, सुलतानपुर एवं अधिशाषी अभियन्ता, शारदा सहायक, खण्ड-49 सुलतानपुर को जाँच अधिकारी नामित करते हुए निर्देशित किया है कि प्रकरण की जाँच करते हुए स्पष्ट जाँच आख्या अभिलेखीय साक्ष्यों एवं संस्तुतियों सहित एक माह के अन्दर जिला पंचायतराज अधिकारी, सुलतानपुर के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।