
बस्ती। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा व सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने शादी में भोजन बनाने का करार करने के बाद भी न पहुंचने वाले भंडारी पर एक लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने मुकदमे पर हुए खर्च की एवज में दस हजार रूपये क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया है । कप्तानगंज क्षेत्र के ग्राम ऐंठी के विनय तिवारी ने परिवाद दाखिल किया।
बताया कि पुत्री का विवाह 29 फरवरी 2024 को कप्तानगंज के एक मैरिज हाल से होना सुनिश्चित किया था। जय वैष्णो के नाम से कैटरिंग का काम करने वाले भंडारी झगरू निवासी ग्राम पकड़ी चौहान को खाना बनाने का ठेका दिया था इसके लिए 13000 रुपए अग्रिम धनराशि दिया था विवाह के एक दिन पूर्व मिठाई बनाने का कार्य करना था, परंतु बार-बार कैटर के मोबाइल पर फोन करने के बाद भी उनका फोन नहीं उठा।
मीनू मुताबिक भोजन नहीं बन पाने की वजह से उन्हें अपमानित होना पड़ा। परिवादी के अधिवक्ता को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि जिम्मेदारी लेने के बाद भी समय से मिठाई व भोजन न बनाकर भंडारी ने अपनी सेवा में लापरवाही किया है।