
नई दिल्ली। पैन कार्ड की तरह अब वोटर आईडी कार्ड को भी आधार कार्ड से लिंक करना होगा। इसको लेकर चुनाव आयोग (Election Commission) ने तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग (EC) ने अगले सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है, जिसमें मतदाता पहचान पत्रों के साथ आधार संख्या को जोड़ने के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी।
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की मौजूदगी वाली चुनाव आयोग की टीम मतदाता पहचान पत्रों में आधार संख्या को जोड़ने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 18 मार्च को केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, विधायी विभाग के सचिव राजीव मणि और यूआईडीएआई के सीईओ भुवनेश कुमार से मुलाकात करेगी। यह बैठक विपक्षी इंडिया ब्लॉक दलों द्वारा देश के विभिन्न भागों में मतदाता सूचियों में अनियमितताओं के आरोप लगाए जाने की पृष्ठभूमि में हो रही है।
साल 2021 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन के बाद आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड यानी EPIC (इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड) जोड़ने की अनुमति मिल गई थी। इसके बाद साल 2022 में चुनाव आयोग ने स्वैच्छिक आधार पर मतदाताओं से आधार नंबर एकत्र करना शुरू कर दिया। हालांकि, चुनाव आयोग ने अभी तक मतदाता सूची के अपने संशोधनों में आधार संख्या का उपयोग नहीं किया है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची में मतदाताओं के डुप्लिकेट पंजीकरण का पता लगाने में आयोग की सहायता करना था। मतदाताओं के लिए आधार-ईपीआईसी लिंकिंग को अनिवार्य नहीं बनाया गया है।