
के के मिश्रा संवाददाता।
संत कबीर नगर। मा0 प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय नासीर अहमद तृतीय ने बताया है कि परिवार न्यायालय संत कबीर नगर में परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु अर्ह व्यक्तियों से दिनांक 02 अप्रैल 2025 तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।
उन्होंने बताया कि आवेदन हेतु अभ्यर्थी को समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय से स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो। सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक तथा पारिवारिक काउन्सिलिंग में 02 वर्ष का अनुभव वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।
बताया कि विज्ञापन के समय परामर्शदाता की आयु 35 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारम्भ में 03 वर्ष का हों। माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 03 वर्ष के लिए उनके नाम पर पुनर्विचार किया जा सकता है। परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी व न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।
उन्होंने बताया कि परिवार न्यायालय के परामर्शदाता का मानदेय/फीस रूपया 500/-(रूपये पांच सौ मात्र) प्रति कार्य दिवस या रूपये 12500/-(रूपये बारह हजार पांच सौ मात्र) प्रतिमाह, जो भी कम हो, देय है। आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा इसकी स्क्रूटनी की जायेगी और यथासंभव एक पद के सापेक्ष पांच लोग की सूची तैयार की जायेगी। जनपद संत कबीर नगर में निवास करने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी। अर्ह व्यक्ति न मिलने की दशा मे दूसरे जिले के व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जा सकता है।