
बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामकरन यादव ने तीन वर्षीय मासूम की हत्या करने के मामले में आरोपित रामजनक चौधरी को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कलवारी थाना क्षेत्र के विशेनपुर गांव निवासी धर्मेंद्र चौधरी ने थाना कलवारी में इस आशय तहरीर दिया कि नौ फरवरी 2022 को उसका तीन वर्षीय लड़का नागेन्द्र प्रताप चौधरी घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर पर खेल रहा था। थोड़ी देर बाद जब वापस नहीं आया तो हम लोग ढूंढने लगे। पूरे गांव में ढूढने पर नहीं मिला। पता चला कि बच्चा कुएं में गिरा है। कुंए से निकालकर अस्पताल लेकर गए। डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
बाद में पता चला कि रामजनक चौधरी ने कुंए में फेंक दिया, जिससे लड़के की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत साक्ष्य के आधार रामजनक चौधरी को हत्या के मामले मे दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।