
नई दिल्ली। धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में फंसी पूर्व ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 21 मई तक उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिसमें गिरफ्तारी भी शामिल है।
हालांकि, कोर्ट ने पूजा खेडकर को जांच में सहयोग करने का निर्देश देते हुए 2 मई को दिल्ली पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए भी कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में अब तक कोई ठोस जांच नहीं हुई है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि जांच को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
पूजा खेडकर पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षा में धोखाधड़ी करने और गलत तरीके से ओबीसी और दिव्यांग कोटे का लाभ उठाने का आरोप है। इस मामले में उनकी अंतरिम सुरक्षा पहले भी कई बार बढ़ाई जा चुकी है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि मामले की गहन जांच और एक बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए पूजा खेडकर से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है और पुलिस को तेजी से जांच पूरी करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होगी।
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