
बस्ती। “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना मुण्डेरवा पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप बलवा जैसे जघन्य अपराध से संबंधित 05 अभियुक्तों को 01 वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक को रूपये 2000/- के अर्थदंड सजा सुनाई गयी।
दिनांक 19.05.2019 को वादिनी रूबी देवी पत्नी दीपक साकिन क्षपिया मंझरिया थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती के तहरीरी सूचना के आधार पर थाना मुण्डेरवा पर मु0अ0सं0 83/2019 बनाम 1. अमित उर्फ अमृत पुत्र रामनिरंजन, 2. हीरालाल पुत्र रामानन्द 3. राम निरंजन उर्फ निरंजन पुत्र रामानन्द 4. संजय पुत्र हीरालाल, 5. रामानन्द पुत्र बेकारू साकिनान छपिया मंझरिया थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती के विरूद्ध धारा 147/323/149/325/452/308/504/506 भादसं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसमें बाद विवचेना विवचेक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना मुण्डेरवा पुलिस की सशक्ति व प्रभावी पैरवी से दिनांक- 18/10/2024 को माननीय न्यायालय एफटीसी 2/एनडीपीएस बस्ती द्वारा दोष सिद्धि पर अभियुक्तगण 1. अमित उर्फ अमृत, 2. हीरालाल 3. राम निरंजन उर्फ निरंजन 4. संजय, 5. रामानन्द उपरोक्त को 01 वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को रूपये 2000/- के अर्थदंड सजा सुनाई गयी।
अभियुक्तगण का विवरण-
- अमित उर्फ अमृत पुत्र रामनिरंजन,
- हीरालाल पुत्र रामानन्द
- राम निरंजन उर्फ निरंजन पुत्र रामानन्द
- संजय पुत्र हीरालाल,
- रामानन्द पुत्र बेकारू साकिनान छपिया मंझरिया थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती।
सजा का विवरण-
01 वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को रूपये 2000/- के अर्थदंड