
👉 मा0 विधायक धनघटा/सदस्य, प्रतिनिहित विधायन समिति द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में किया गया प्रतिभाग।
केके मिश्रा संवाददाता।
संत कबीर नगर। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के निर्देशन में वन स्टॉप सेन्टर, खलीलाबाद में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम एवं विभागीय अन्य योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया।


कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2024-25) के मा0 सदस्य/विधायक धनघटा गणेश चंद्र चौहान द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया गया।
कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्राविधानों एवं विभाग द्वारा संचालित योजना के बारे में जिला प्रोबेशन अधिकारी सतीश चंद्र व केन्द्र प्रशासक वन स्टॉप सेन्टर, खलीलाबाद के द्वारा विस्तार से बताया गया। केन्द्र प्रशासक वन स्टॉप सेन्टर द्वारा बताया गया कि वन स्टॉप सेन्टर में किसी भी प्रकार से पीड़ित महिला वन स्टॉप सेन्टर में सहायता प्राप्त कर सकती हैं। सेन्टर में पांच दिन की अल्पावास सुविधा उपलब्ध कराये जाने के साथ-साथ काउन्सिलिंग की सुविधा, पुलिस सहायता, विधिक सहायता एवं चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।
दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में बताया गया कि दहेज देना या लेना अथवा दुष्प्रेरित करना दंडनीय अपराध है। यदि ऐसा कोई करता है तो वह कारावास से दंडनीय होगा। जिसकी अवधि पाँच वर्ष से कम की नहीं होगी और जुर्माने से जो पन्द्रह हजार रूपये से या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक का, इनमें से जो भी अधिक हो, कम नहीं होगा। विवाह के समय जो भी भेंटे वर-वधू को मिलती है उसकी हस्ताक्षरित सूची जिला प्रोवेशन कार्यालय, खलीलाबाद, संत कबीर नगर में एक माह के भीतर जमा किये जाने के बारे में भी बताया गया।
अधिनियम में दहेज माँगने के लिए भी शास्ति का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति यथास्थित वधू या वर के माता-पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि छः माह से कम की नहीं होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। इसके साथ ही विभाग द्वारा संचालित योजनाओं तथा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098 के बारे में भी बताया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मा0 विधायक धनघटा द्वारा अपने सम्बोधन में बताया गया कि सरकार महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है इनकी सुरक्षा लिए मिशन शक्ति अभियान सहित अन्य अभियान भी चलाया जा रहा है। महिलाओं के लिए महिला कल्याण विभाग सहित अन्य कई विभागों द्वारा महिला एवं बालिकाओं के लिए सरकार द्वारा योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुँचे इसके लिए ग्राम पंचातयों में पंचायत सचिवालय की स्थापना की गयी है जहाँ पर महिलाएं एवं बालिकाएं सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। दहेज रूपी दानव को रोकने के लिए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ ही किये गये कानूनी प्राविधान को भी कढाई से लागू करने का निर्देश दिया गया।
इस अवसर सुदर्शन चौहान नगर मंत्री, खलीलाबाद, संजय सिंह राठौर, ग्राम प्रधान घोरांग, जिला कार्यक्रम अधिकारी सत्येन्द्र सिंह, बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीमती गरिमा पाण्डेय, जिला मिशन प्रबंधक, राज्य ग्रामीण आजिविका मिशन, केन्द्र प्रशासक, वन स्टॉप सेन्टर, आई0सी0डी0एस0 से आंगनबाडी कार्यकत्रियों, चिकित्सा विभाग से आशा कार्यकर्ता, राज्य ग्रामीण आजिविका मिशन से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अन्य जन सामान्य की महिलाओं सहित जिला प्रोबेशन कार्यालय व वन स्टॉप सेन्टर के कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।