•भगोड़ा अमरमणि के जमानतदारों पर कोर्ट ने की कार्रवाई
•पांच जनवरी को इस राहुल अपहरण कांड की अगली सुनवाई
•जमानदारों की अलग से पत्रावली खोलने का कोर्ट ने दिया आदेश
•दो जमानतदारों ने 50-50 हजार की धनराशि पर ली थी जमानत
बस्ती। विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट प्रमोद कुमार गिरि ने अदालत से भगोड़ा घोषित पूर्व मंत्री व अपहरण की साजिश के आरोपित अमरमणि त्रिपाठी के जमानतदारों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। अमरमणि की जमानत लेने वालों से अब जमानत की धनराशि वसूल की जाएगी। न्यायाधीश ने जमानदारों की अलग से पत्रावली खोलने का आदेश दिया है।
मालूम हो कि कोतवाली थानाक्षेत्र के रोडवेज तिराहा निवासी राहुल मद्धेशिया का 23 वर्ष पहले हुए अपहरण के मामले में अमरमणि त्रिपाठी साजिश रचने के आरोपित हैं। न्यायालय में हाजिर न होने पर उनकी संपत्ति कुर्क कर ली गई है। अदालत से भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। उनकी पत्रावली में न्यायालय ने आदेश दिया है कि पीड़ित राहुल का बयान दर्ज किया जा चुका है।
अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय में कहा कि अमरमणि के गैर हाजिर होने पर उनके जमानतदारों के विरुद्ध भी कार्यवाई की जानी चाहिए। न्यायालय ने इसका संज्ञान लेते हुए अमरमणि के जमानतदार रहे रोहित चतुर्वेदी निवासी ग्राम अवई पाका थाना चिलुवाताल, गोरखपुर, नर्वदेश्वर यादव ग्राम कालेसर, थाना सहजनवा, जिला गोरखपुर के विरुद्ध अलग से पत्रावली खोलने के लिए धारा 446 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्रवाई अमल में लाने का आदेश कोर्ट ने दिया है।
गौरतलब है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उच्च न्यायालय के आदेश पर 2 फरवरी 2002 को जमानत धनराशि तय किया था। प्रत्येक जमानत दर द्वारा 50 हजार रूपये जमानत राशि की संपत्ति दी गई थी। इसी धनराशि की वसूली हेतु अलग से पत्रावली खोली जाएगी। मंगलवार को कोई साक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ गवाही के लिए पांच जनवरी अगली तारीख तय की गई है।