केके मिश्रा संवाददाता।
संत कबीर नगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/मा0 जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने बताया है कि लोक अदालत में पक्षकार स्वयं उपस्थित होकर सुलह समझौते के आधार पर मुकद्दमों/मामलों का निस्तारण करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर मुकदमों/प्रकरणों के निस्तारण में अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं होती है।