
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कालकाजी सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद आतिशी को नोटिस जारी किया है. जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने आतिशी मार्लेना, निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी।
सुनवाई के दौरान निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वकील ने कहा कि ये स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि चुनाव याचिका में न तो निर्वाचन अधिकारी और न ही निर्वाचन आयोग को पक्षकार बनाया जाता है. तब कोर्ट ने कहा कि ये आप पर निर्भर है कि आप जवाब में इस पक्ष को रखें।
याचिका कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के निवासी कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा ने दायर किया है. याचिका में आतिशी को कालकाजी विधानसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती दी गई है।
याचिका में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान आतिशी मार्लेना और उनके चुनाव प्रतिनिधि ने भ्रष्ट आचरण का इस्तेमाल किया. याचिका में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले आतिशी मार्लेना के एक निकट सहयोगी को पांच लाख रुपये की नकदी के साथ पकड़ा गया था और वो आतिशी मार्लेना के निर्देश पर मतदाताओं को रिश्वत देने का काम कर रहा था. याचिका में कहा गया है कि ऐसा करना आतिशी मार्लेना ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(1) के तहत भ्रष्ट आचरण है।
बता दें कि आतिशी ने बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी को 3521 मतों के अंतर से हराया था, आतिशी को कुल 52154 वोट मिले थे जबकि बिधूड़ी को 48633 वोट मिले थे. कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा तीसरे नंबर रहीं और उन्हें केवल 4392 वोट मिले थे।
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