
बस्ती। मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र संख्या 06/2025/364/तीस-3-2025, दिनांक 11 फरवरी, 2025 द्वारा निर्गत करते हुए निर्देश दिये गये हैं उक्त निर्देश के क्रम में आयुक्त बस्ती मण्डल अखिलेश सिंह ने बस्ती के पत्र संख्या 2988/वै0स0/2025, दिनांक 13 फरवरी 2025 द्वारा मण्डल के तीनों जनपदों बस्ती, संत कबीर नगर व सिद्धार्थ नगर के सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी जो दोपहिया वाहन से कार्यालय आते हैं उन सभी के लिए कार्यालय आते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य किया है और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना आवश्यक है।
इसी प्रकार जो अधिकारी/ कर्मचारी चार पहिया वाहन से कार्यालय आते हैं वे सभी सीटबेल्ट अनिवार्य रूप से लगायें तथा वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें। चार पहिया वाहन में अन्य सभी सहयात्रियों के लिए भी सीटबेल्ट पहनना अनिवार्य है।
कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मी द्वारा हेलमेट एवं सीटबेल्ट की जॉच करने पर यदि उक्त निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है तो कार्यालय में उनके प्रवेश पर रोक लगायी जाये साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये हैं।
‘‘नो हेलमेट नो पेट्रोल‘‘ अभियान के सतत मॉनिटरिंग की जा रही है साथ ही पेट्रोल पम्प मालिकों को निर्देश दिये गये हैं कि दो पहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट लगाये कदापि पेट्रोल न दिया जाये एवं पेट्रोल पम्प पर उपस्थित आम जनमानस को जागरूक करते हुए यह बताया गया कि हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। बिना हेलमेट लगाये वाहन का संचालन न करें।
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)बस्ती।