•जिले भर में कुल आबकारी विभाग की ओर से संचालित हैं 354 शराब की दुकानें.
•70 विदेशी, 71 बियर, चार माडल शाप, पांच बार व 204 देशी शराब हैं दुकानें।
बस्ती। शराब का ठेका लेने वाले लाइसेंसी के साथ स्वजन के भी चरित्र प्रमाण-पत्र का अब सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। फर्जी चरित्र प्रमाण पत्रों और अपने स्वजन के बारे में विभाग को गलत जानकारी देकर सरकारी शराब की दुकानों का अनुज्ञापन प्राप्त करने वालों की आबकारी विभाग जानकारी जुटाएगा। शासन के निर्देश पर ऐसे अनुज्ञापियों और उनके स्वजन के बार में जानकारी जुटाने जा रही है।
सरकारी शराब की दुकानों के अनुज्ञापियों के ऊपर अथवा उनके माता-पिता पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसका संपूर्ण विवरण देना होगा। विभागीय आकड़े के मुताबिक जिले में कुल 354 सरकारी शराब की दुकानें संचालित हैं। इनमें विदेशी शराब की 70, बियर की 71, माडल शाप चार, बार के पांच व देशी शराब की 204 दुकानें हैं। इनकी निगरानी आबकारी विभाग की ओर से की जाती है। इन दुकानों का आवंटन और नवीनीकरण प्रतिवर्ष विभाग की ओर से किया जाता है। अब नवीनीकरण व आवंटन की प्रक्रिया में अनुज्ञापियों से चरित्र प्रमाण-पत्र और उनके माता-पिता के चरित्र की लिखित जानकारी ली जाएगी। इसमें उनके आनलाइन फार्म में बताना होगा कि उनके माता-पिता के ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है या नहीं हैं।
शासन को लाइसेंसियों की लगातार शिकायतें:- मिल रही शिकायतों को लेकर यह आदेश सभी जिला आबकारी अधिकारियों को दिया है। पता चला है कि जिले के कुछ अनुज्ञापियों ने अपने परिजनों के बारे में विभाग को गलत जानकारी दे रखी है। शिकायतों के आधार पर ही अनुज्ञापियों द्वारा दी गई जानकारियों को प्रमाणित करने का निर्देश जिला आबकारी अधिकारी को दिया है।
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शासन के निर्देश पर अनुज्ञापियों द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन कराया जा रहा है। इसमें उनके चरित्र प्रमाण पत्र के साथ उनके माता-पिता के चरित्र के संबंध में भी आनलाइन जानकारी देनी होगी। विभाग इसका सत्यापन करेगा। सूचनाओं के गलत पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
– राजेश त्रिपाठी , जिला आबकारी अधिकारी बस्ती