
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 01 जनवरी 2025 को “राइट ऑफ वे पोर्टल” का शुभारंभ किया गया। यह पोर्टल दूरसंचार (राइट ऑफ वे) नियम, 2024 के अंतर्गत राज्य में दूरसंचार अवसंरचना को अधिक सुलभ, पारदर्शी और कुशल बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। पोर्टल का उद्घाटन रवि रंजन, आईएएस, प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UP Electronics Corporation Ltd.) द्वारा किया गया।
यह पोर्टल संचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और दूरसंचार विभाग के निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में दूरसंचार संबंधित प्रक्रियाओं को सरल, सुव्यवस्थित और प्रौद्योगिकी आधारित बनाना है। इससे निवेश, नवाचार और नेटवर्क विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा।पोर्टल की मुख्य विशेषताएं पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया, सात दिनों में सर्वेक्षण कार्य की अनुमतियां, और 67 दिनों में सभी प्रकार की अनुमतियां जारी करना सुनिश्चित करती हैं।
अगर सात दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं होती, तो अनुमोदन स्वीकृत माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, सेवा प्रदाताओं को संपत्ति पुनर्स्थापना या मुआवजा देने का विकल्प भी प्रदान किया गया है।यह पोर्टल शासन और सेवा प्रदाताओं के बीच पारदर्शिता बढ़ाएगा, अस्वीकृति के कारणों को सार्वजनिक करेगा और सेवा प्रदाताओं को प्रत्युत्तर देने का अवसर देगा। साथ ही, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा मानकों को लागू किया गया है और फोर्स मेज्योर परिस्थितियों में समय सीमा विस्तार का प्रावधान भी जोड़ा गया है।
यह पहल उत्तर प्रदेश में 5जी नेटवर्क के तेज़ और सुगम विस्तार के साथ-साथ दूरसंचार अवसंरचना के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और अवसंरचना विकासकर्ताओं के लिए लाभकारी सिद्ध होगी।