
लखनऊ। पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से माननीय न्यायालय ने एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दंडित किया है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को कठोर सजा दिलाने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की सतर्कता और प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप यह फैसला आया।
डीसीपी उत्तरी के कुशल पर्यवेक्षण और अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी एवं सहायक पुलिस आयुक्त बीकेटी के निर्देशन में थाना इटौंजा के प्रभारी निरीक्षक एवं पैरोकार कांस्टेबल संजीव कुमार ने अदालत में सशक्त पैरवी की। परिणामस्वरूप, माननीय एसीजेएम एपी लखनऊ की अदालत ने मु.अ.सं. 216/17, धारा 392 भादवि के अंतर्गत दर्ज मामले में अभियुक्त बब्लू उर्फ चन्द्रेश उर्फ चुद्दी को दोषी करार देते हुए उसे जेल में बिताई गई अवधि तथा ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया।
अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में अभियुक्त को 10 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।इस प्रभावी पैरवी में थाना इटौंजा के प्रभारी निरीक्षक मार्कण्डेय यादव एवं कांस्टेबल संजीव कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लखनऊ पुलिस ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को न्यायालय से कठोरतम दंड दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है।