हरिद्वार से शैलेन्द्र कुमार की रिपोर्ट।
रोशनाबाद (उत्तराखंड)। आगामी 14 दिसंबर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हरिद्वार, रुड़की व लक्सर की अदालतों में किया जाएगा। विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जिला जज प्रशांत जोशी के निर्देश में हरिद्वार रुड़की व लक्सर की अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में सामने प्रकृति के वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। अदालत में एन.आई. एक्ट के बाद बैंकों से संबंधित मामले राजस्व संबंधी मामले, श्रम न्यायालय से संबंधित, उपभोक्तावाद पारिवारिक मामले, सिविल प्रकृति के शमनीय वादों का निस्तारण किया जाएगा।
पिछली लोग अदालत में निर्मित किए गए वादों से अधिक वादों का निस्तारण करने का लक्ष्य निस्तारित किया गया है। सितंबर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 1478 वादों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कर 6 करोड़ 23 लाख 70 हजार 312 रुपए का सेटलमेंट धनराशि निर्धारित की गई थी।