
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग ने नई अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत घर से भागने वाले जोड़ों को पुलिस सुरक्षा दी जाएगी। यह फैसला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लिया गया है। इससे पहले पुलिस के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई थी, लेकिन उसमें कुछ खामियां थीं, जिन्हें सुधार कर अब नया नियम लागू किया गया है। विवाहित जोड़ों को ही नहीं, अविवाहित जोड़ों को भी सुरक्षा
अभी तक पुलिस सुरक्षा केवल उन जोड़ों को मिलती थी, जिन्होंने विवाह किया है, लेकिन नए नियमों के अनुसार, वे जोड़े भी सुरक्षा के हकदार होंगे, जिन्होंने विवाह नहीं किया है और घर से भाग गए हैं। अगर दोनों में से किसी एक को भी अपनी जान का खतरा महसूस होता है और वह पुलिस से शिकायत करता है, तो पुलिस को तुरंत सुरक्षा देनी होगी।
पुलिस कार्रवाई और निर्णय प्रक्रिया
ऐसे मामलों की जांच थाने में कम से कम एएसआई रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी। पुलिस को शिकायत मिलते ही दोनों पक्षों की बात सुननी होगी और उचित निर्णय लेना होगा। अंतिम निर्णय होने तक प्रेमी जोड़े को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यदि कोई पक्ष एएसआई के निर्णय से असंतुष्ट है, तो वह पुलिस अधीक्षक (एसपी) या पुलिस आयुक्त (सीपी) के समक्ष अपील कर सकता है।
हर जिले में 24/7 हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी
नई नीति के तहत हर जिले के पुलिस कार्यालय में 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन काम करने वाली हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। यदि किसी प्रेमी जोड़े को जीवन या स्वतंत्रता पर खतरा महसूस होता है, तो हेल्प डेस्क तुरंत कार्रवाई करेगी। इसके अलावा इन मामलों का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड भी रखा जाएगा, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसे देखा जा सके।
इस नई व्यवस्था से क्या बदलाव आएगा?
हरियाणा में कई प्रेमी जोड़े अपने परिवार या समाज के डर से पुलिस सुरक्षा की मांग करते रहे हैं। यह नया कदम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और उन्हें कानूनी अधिकार प्रदान करेगा। इससे न केवल ऑनर किलिंग जैसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी, बल्कि प्रेमी जोड़ों को बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार भी मिलेगा।
सरकार के इस फैसले से उन जोड़ों को राहत मिलेगी जो भागकर अपने पसंद के साथी के साथ रहना चाहते हैं। हालांकि, पुलिस को भी सतर्क रहना होगा ताकि इसका दुरुपयोग न हो।