बस्ती। अपर जिला जज शिवचंद ने गैर इरादतन हत्या के मामले में एक पक्ष महिला सहित छह लोगों को सात वर्ष की कठोर कारावास की सजा व दस हजार रुपए अर्थदंड तथा दूसरे पक्ष से भी तीन लोगों को तीन साल की सजा व पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन का पक्ष के अनुसार 21 मार्च 2016 को रुधौली थानाक्षेत्र के रुधौली गांव के भूषण के घर मुंडन संस्कार में डीजे बज रहा था। डीजे बजाने को लेकर इसी गांव के जितेंद्र व रमेश के बीच में विवाद हो गया। रमेश बार-बार डीजे बजवाना चाह रहा था। इसी बात को लेकर रमेश ,श्रीराम, दुर्गेश, रोहित, मोहित व सविता देवी व दूसरे पक्ष के जितेंद्र, मिथुन व साजन को मारने पीटने लगे अपने पुत्रों को बचाने गए भागवत तिवारी को आरोपितों ने मारपीट कर घायल कर दिया। इन्हीं चोटों के चलते उनकी मृत्यु हो गई। रमेश आदि के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरे पक्ष पर भी मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत ने दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद एक पक्ष को गैर इरादतन हत्या के लिए दोषी माना तो दूसरे पक्ष को मारपीट के लिए दोषी माना है।