
•पूरी तरह से ई- स्टांपिंग व्यवस्था को लागू किए जाने की कवायद
•रजिस्ट्री बैनामों में अब नहीं हो रहे 10 से 25 हजार के स्टांप पेपर
बस्ती। रजिस्ट्री बैनामों व अन्य संविदा में प्रयुक्त होने वाले दस हजार से 25 हजार तक के 13.52 करोड़ रुपये के स्टांप के स्टांप 31 मार्च के बाद अवैध हो जाएंगे। वैसे भी इनके प्रयोग पर शासन स्तर से पाबंदी लगा दी गई है। 10 मार्च तक इन स्टांप का यदि प्रयोग नहीं किया गया तो इन्हें कोषागार को वापस किया जा सकेगा। जिले के सभी स्टांप विक्रेताओं को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। बीते दिनों प्रदेश सरकार ने फिजिकल स्टांप को खत्म करने और ई-स्टांप को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव पास किया गया था। योजना के तहत पहले चरण में अब 10 हजार से 25 हजार रुपये मूल्य के सभी स्टांप को 31 मार्च के बाद वापस किया जाना है।
जानकारी के मुताबिक जिला कोषागार में फिलहाल 10 से 25 हजार रुपये मूल्य वाले गैर न्यायिक स्टांप रखे हुए हैं। इनकी कुल कीमत 13 करोड़ 52 लाख 25 हज़ार रुपये है। अब इन स्टांपों की बिक्री पर रोक लगाते हुए 31 मार्च के बाद इन्हें विभाग को वापस भेजा जाना है कि 10 मार्च से पहले जिन लोगों ने 10 से 25 हजार रुपये कीमत वाले स्टांप खरीदे हैं और अभी तक उनका प्रयोग नहीं किया है तो ऐसे लोग अपने स्टांप कोषागार को वापस कर सकते हैं।–
जनपद में दस हजार से 25 हजार मूल्य वर्ग तक के भौतिक गैर न्यायिक स्टांप पत्रों को निष्प्रयोज्य यानी चलन से बाहर कर दिया गया है। इसके विकल्प में ई-स्टांपिंग को रखा गया है। इस संबंध में आइजी निबंधन यूपी अमित गुप्ता ने पत्र भेज कर लोगों को अवगत कराने का निर्देश दिया है ,ताकि आम नागरिकों को असुविधा का सामना न करना पड़े।
: देवेन्द्र कुमार, एआइजी स्टांप, बस्ती