
बस्ती। जनपद में चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा थाना वाल्टरगंज पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त को 02 वर्ष के कारावास व रुपये 5000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
बता दें थाना वाल्टरगंज पर मु0अ0सं0 274/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण एक्ट बनाम शिवा गोस्वामी पुत्र सतीश गोस्वामी निवासी हथियागढ़ थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना वाल्टरगंज पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से शिवा गोस्वामी पुत्र सतीश गोस्वामी को सोमवार को माननीय न्यायालय षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) बस्ती द्वारा दोष सिद्ध पर 02 वर्ष के कारावास व रुपये 5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।