बस्ती। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट विनोद कुमार ने 17 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में एक युवक को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 28 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर 2 वर्ष की अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार परसरामपुर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने थाने में 21 मार्च 2016 को तहरीर देकर कहा कि उसकी 17 वर्षीय बेटी 15 मार्च 2016 को सांय 7.30 बजे सीवान में गई थी। देर तक वापस नहीं आई।
तलाश करने पर पता चला कि गांव का कमल निषाद अपनी मां दयावंती के सहयोग से उनकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोप पत्र केवल कमल निषाद के विरुद्ध अदालत में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित कमल को पाक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में दोषी मानते हुए दस वर्ष की सजा सुनाई है।