बस्ती। विशेष सत्र न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट कमलेश कुमार ने दुष्कर्म के मामले में आरोपित को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है उसे दस हजार रुपये अर्थ दंड से भी दंडित किया है जुर्माना न जमा करने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद हयात एवं विशेष शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र बहादुर सिंह ने अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय में घटना का विवरण प्रस्तुत कर बताया कि सोनहा थानाक्षेत्र के एक गांव में 23 वर्षीय युवती 17 जुलाई 2020 को शाम सात बजे सिवान में गई थी। क्षेत्र के नवगढ़वा उर्फ जगदीशपुर गांव का ध्रुपचंद्र चौधरी घात लगाकर उसे पकड़ लिया। उसके साथ दुष्कर्म किया। रोती विलखती पीड़िता अपने घर गई। स्वजन से आपबीती बताई।
पिता की तहरीर पर दुष्कर्म व अनुसूचित उत्पीड़न का मुकदमा ध्रुवचंद्र चौधरी के विरुद्ध दर्ज किया गया। विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल हुआ। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनी। साक्ष्य के आधार पर आरोपित को दुष्कर्म की धारा में दंडित किया गया। अनुसूचित उत्पीड़न की धारा में दोष मुक्त कर दिया गया।