बस्ती। जनपद में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना मुण्डेरवा पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग बालिका के साथ छेड़कानी के अपराध से संबंधित अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व रू 7000 /- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी-
बता दें कि दिनांक 19.05.2015 को वादी के तहरीर के आधार पर थाना मुण्डेरवा पर मु0अ0सं0 573/2015 धारा 354 / 354 डी भादसं व 7 / 8 पाक्सो एक्ट बनाम 1. रामधनी पुत्र राजकुमार सा0 बोदवल थाना मुण्डेरवा जिला बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। जिसमें बाद विवचेना विवचेक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना मुण्डेरवा पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से अभियुक्त रामधनी उपरोक्त को मंगलवार को माननीय एएसजे / विशेष पाक्सो कोर्ट बस्ती द्वारा दोष सिद्ध पर 03 वर्ष का कठोर कारावास व कुल रूपये 7000/- के अर्थदंड सजा सुनाई गयी।