
अयोध्या। परिवादी राजेन्द्र यादव व उसकी मां से धोखाधड़ी के सहारे कूटरचित दस्तावेज तैयार करके एक लाख रुपये की ठगी करना विपक्षियों को महंगा पड़ गया।
अपर सिविल जज (सी.डी.) चतुर्थ ने परिवाद पर सुनवाई के बाद आरोपी शैलू श्रीवास्तव व आनन्द श्रीवास्तव को विचारण के लिए तलब करते हुए समन जारी करने का आदेश शुक्रवार को पारित किया है। प्रकरण में अगली तारीख 20 जनवरी नियत की है। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का है।
परिवादी राजेन्द्र यादव निवासी हैदरगंज मानव नगर कॉलोनी के पक्ष से अधिवक्ता गौतम यादव व रूबी एडवोकेट ने बताया कि विपक्षियों ने योजना बनाकर परिवादी व उसकी मां से धोखाधड़ी करके तथा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर एक लाख रूपये की ठगी कर ली। इसकी नगर कोतवाली में तहरीर दी गई। कुछ दिन बाद परिवादी की मां की मृत्यु हो गयी थी। आरोप है कि 5 जून 2023 की शाम विपक्षियों ने परिवादी के घर में घुसकर अपशब्द कहे और शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। मोहल्ले के लोगों द्वारा बीच बचाव किया गया। 8 जून 2023 को परिवादी ने एसएसपी और नगर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर दोनों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराने की गुहार की। न्याय न मिलने पर परिवादी ने विपक्षियों के विरूद्ध न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने मामले में सुनवाई के पश्चात आरोपियों को तलब करते हुए समन जारी करने का आदेश दिया।