‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ में चोरी के आरोपी को एक वर्ष की सजा व 6 हजार रुपये का लगा जुर्माना।

Spread the love

मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत चोरी के एक मामले में प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 6 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर संचालित अभियान के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन पीयूष मोर्डिया, पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र पूनम तथा पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में गंभीर मामलों में गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित कराया जा रहा है।

इसी क्रम में थाना कोतवाली कटरा में वर्ष 2016 में दर्ज चोरी के मुकदमे (मु.अ.सं. 33/2016) में पुलिस ने न्यायालय में सशक्त पैरवी की। अभियोजन अधिकारी जितेंद्र यादव, विवेचक उपनिरीक्षक धनंजय कुमार पाण्डेय, पैरोकार आरक्षी सरवन तथा कोर्ट मुहर्रिर मुख्य आरक्षी सुबेदार यादव एवं रिजवान अहमद ने प्रभावी ढंग से साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए।

सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर राहुल कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी आशीष कुमार पाल पुत्र रामदास पाल, निवासी इमरती, थाना पड़री, जनपद मिर्जापुर को भारतीय दंड संहिता की धारा 457, 380 एवं 511 के तहत दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास तथा 6 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में आरोपी को सात दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *