•औरैया की कांशीराम कॉलोनी में वर्ष 2023 की घटना, अदालत ने एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया
रिपोर्ट : मयंक तिवारी।
औरैया। सदर कोतवाली क्षेत्र की कांशीराम कॉलोनी में लगभग तीन वर्ष पूर्व पत्नी की हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कैलाश कुमार ने दोषी पति सरमन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही जुर्माने की आधी राशि मृतका के आश्रितों को दिए जाने का आदेश भी दिया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 10 मार्च 2023 को मृतका सरिता देवी के पिता संतोष बाबू ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि सरिता की शादी वर्ष 2012 में आगरा जनपद के फतेहाबाद थाना क्षेत्र के टिरावली गांव निवासी सरमन सिंह से हुई थी। घरेलू विवाद के चलते सरिता अपने तीन बच्चों के साथ मायके के पास स्थित कांशीराम कॉलोनी में रह रही थी। 4 मार्च 2023 को सरमन वहां आकर रहने लगा और 9 मार्च को विवाद के दौरान उसने पत्नी की हत्या कर दी।
पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोपी के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी अरविंद कुमार राजपूत ने मृतका के 10 वर्षीय पुत्र आयुष को गवाह के रूप में पेश करने का अनुरोध किया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।
बेटे की गवाही बनी अहम साक्ष्य
न्यायालय में आयुष ने बताया कि उसके पिता शराब के नशे में घर आए और उसकी मां के साथ मारपीट करने लगे। उसने बताया कि पिता ने मां का सिर कई बार दीवार से पटका, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद वह अपने भाई-बहनों के साथ रोते हुए नाना-नानी के घर चला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृतका के शरीर पर 10 चोटों की पुष्टि हुई।
अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने सरमन सिंह को पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। निर्णय के बाद दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।