मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में 30 जुलाई तक करें आवेदन, 10 लाख रुपये तक मिलेगा ऋण।

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बस्ती। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं को स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत पर बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी गंगाधर दुबे ने बताया कि सामान्य वर्ग के पुरुष आवेदकों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 5 प्रतिशत अंशदान स्वयं वहन करना होगा। योजना के तहत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को ऋण पर केवल 4 प्रतिशत ब्याज देना होगा, जबकि शेष ब्याज का भुगतान विभाग पांच वर्षों तक करेगा। वहीं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों के पूंजीगत ऋण पर पांच वर्ष तक पूरा ब्याज विभाग द्वारा संबंधित बैंक को दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जनपद को 10 इकाइयों की स्थापना के लिए 50 लाख रुपये का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इच्छुक अभ्यर्थी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, विकास भवन परिसर, बस्ती से योजना की जानकारी प्राप्त कर विभाग की वेबसाइट https://mmgrykhadi.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन के बाद कार्यालय में आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ पासपोर्ट आकार का फोटो, आधार कार्ड, जाति एवं निवास प्रमाणपत्र, शैक्षिक/तकनीकी योग्यता प्रमाणपत्र, परियोजना रिपोर्ट तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी मोबाइल नंबर 9580503136 एवं 9044610496 पर संपर्क कर सकते हैं।

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