•ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी से कोर्ट ने सुनाई सजा, 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
बस्ती। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरवी सेल और थाना छावनी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मामले में दोषसिद्ध दो अभियुक्तों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने दोनों पर 12-12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामले में 10 जून 2020 को दुर्गावती पत्नी राजेश उर्फ नेकीराम, निवासी पूरे अलाबल, पोस्ट अमारी बाजार, थाना छावनी, जनपद बस्ती ने पुलिस को तहरीर दी थी। इसके आधार पर थाना छावनी में मु0अ0सं0 130/2020 के तहत धारा 302, 201 और 120बी आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल और थाना छावनी पुलिस ने मामले में प्रभावी पैरवी की। इसके फलस्वरूप 27 अक्टूबर 2026 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, बस्ती की अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर आजीवन कठोर कारावास और 12-12 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
सजा पाने वालों में ओम प्रकाश पाण्डेय उर्फ सजन पाण्डेय पुत्र राम बुझारत, निवासी चिरईखडवा, थाना परसरामपुर, जनपद बस्ती तथा हारून पुत्र नसरू, निवासी अमारी बाजार, थाना हरैया, जनपद बस्ती शामिल हैं।


