नगर मजिस्ट्रेट ने कोचिंग संस्थानों / पुस्तकालय / रेस्टोरेन्ट एवं होटल का किया आकस्मिक निरीक्षण।

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मथुरा। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह जी के निर्देशानुसार बीते मंगलवार को नगर मजिस्ट्रेट, मुख्य अग्निशमन अधिकारी तथा मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद के अधिकारियों द्वारा पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप से अभियान चलाते हुए जनपद मथुरा में स्टेट बैंक चौराहा, बी0एस0ए0 कॉलेज एवं भूतेश्वर चौराहे क्षेत्र के आस-पास संचालित हो रहे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों यथा- रेस्टोरेन्ट, होटल एवं विशेष रूप से कोचिंग संस्थानों, पुस्तकालय आदि का आकस्मिक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान फायर सेफ्टी मानकों, सुरक्षा मानकों एवं आपातकालीन निकासी व्यवस्था तथा आवश्यक अनापत्तियों की गहनता पूर्वक जांच की गई। जांच में पाया गया कि कई कोचिंग संस्थानों के पास फायर विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है एवं कुछ संस्थानों के आपातकालीन निकास के रास्ते बंद थे या बेहद संकरे थे, जो किसी भी हादसे के वक्त बेहद जानलेवा साबित हो सकते हैं। सुरक्षा मानकों की इस गंभीर स्थिति के दृष्टिगत नगर मजिस्ट्रेट, मथुरा ने कड़ा रुख अपनाते हुए मौके पर ही 06 कोचिंग संस्थानों एवं 04 पुस्तकालयों को सील करने के आदेश दिये, जिन पर तत्काल ही सीलिंग की कार्यवाही की गयी।

साथ ही निरीक्षण के दौरान मार्ग पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटल व रेस्टोरेन्ट की भी जांच की गई है। फायर सेफ्टी, सुरक्षा और एनओसी से जुड़े मानकों में कमियां पाए जाने पर 01 होटल एवं 01 रेस्टोरेन्ट को मौके पर ही सील करा दिया गया है एवं अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

निरीक्षण के दौरान सभी प्रतिष्ठानों के संचालकों को यह स्पष्ट किया गया कि फायर सेफ्टी, सुरक्षा और एनओसी से जुड़े मानकों को पूर्ण रूप से लागू कराकर ही प्रतिष्ठानों का संचालन करें। साथ ही जनपद मथुरा स्थित सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से भी यह अपील की गयी है कि संचालक अपने-अपने प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी, सुरक्षा और एनओसी से जुड़े मानकों को पूर्ण कराने के उपरान्त ही अपने प्रतिष्ठानों का संचालन करें।

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