•लालगंज पुलिस ने पाक्सो एक्ट के मुकदमे में कार्रवाई कर आरोपी को भेजा जेल।
रिपोर्ट: मनोज अग्रहरि।
मिर्जापुर। थाना लालगंज पुलिस ने नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, 29 जून 2026 को पीड़िता ने थाना लालगंज में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि वर्ष 2023 से आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर थाना लालगंज में मु.अ.सं. 257/2026 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2), 504, 506 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4(2) में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन), क्षेत्राधिकारी लालगंज एवं प्रभारी निरीक्षक लालगंज को आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे।
इसी क्रम में 20 जुलाई 2026 को उपनिरीक्षक ब्रहम्मदीन पाण्डेय ने पुलिस टीम के साथ कार्रवाई करते हुए आरोपी विष्णुकांत उर्फ नेता पुत्र लल्लू राम, निवासी ग्राम कुरहरा, थाना माण्डा, जनपद प्रयागराज को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।