जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत रहेगा अवकाश।
रिपोर्ट: विजय नागपाल।
मथुरा। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में जनपद मथुरा में 19 अक्टूबर 2026, सोमवार को रामनवमी के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने 17 अक्टूबर 2026 को कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा से आधिकारिक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन अनुभाग, लखनऊ की विज्ञप्ति संख्या 1/1497144/2026, दिनांक 16 अक्टूबर 2026 के क्रम में यह निर्णय लिया गया है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत 19 अक्टूबर, सोमवार को रामनवमी का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में जनपद मथुरा में भी उक्त तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
इस संबंध में जनपद के सभी कार्यालयाध्यक्षों एवं विभागाध्यक्षों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, सहायक निदेशक सूचना, मथुरा को आदेश का स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।


