मथुरा। जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास चन्द्र ने अवगत कराया है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम एवं महिलाओं को सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन मथुरा द्वारा “कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013” के प्रावधानों के अंतर्गत स्थानीय परिवाद समिति (Local Complaints Committee) का गठन किया गया है।
जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह समिति विशेष रूप से ऐसे संस्थानों एवं कार्यस्थलों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगी, जहाँ 10 से कम कर्मचारी कार्यरत होने के कारण आंतरिक परिवाद समिति का गठन नहीं किया गया है अथवा जहाँ शिकायत स्वयं नियोक्ता के विरुद्ध हो। अधिनियम की धारा 7(1) के अंतर्गत गठित समिति में डॉ. सोनिका शर्मा को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
समिति में श्रीमती शशि मिश्रा (सीडीपीओ), श्रीमती पूजा चौधरी (एनजीओ प्रतिनिधि), श्रीमती मंजू रानी (विधि पृष्ठभूमि) को सदस्य तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी, मथुरा को पदेन सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। समिति का प्रमुख उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए प्रभावी मंच उपलब्ध कराना तथा अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।
डॉ. सोनिका शर्मा ने कहा कि कार्यस्थल पर प्रत्येक महिला को सम्मानजनक, सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण प्राप्त होना उसका अधिकार है। समिति महिलाओं की शिकायतों को संवेदनशीलता, गोपनीयता एवं विधिसम्मत प्रक्रिया के साथ सुनने और उनके उचित निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। जिला प्रशासन द्वारा समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।


