लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) एवं उसकी सहयोगी विद्युत वितरण कंपनियों के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत में वृद्धि का लाभ मिलेगा। कॉरपोरेशन ने 1 जनवरी 2026 से पुनरीक्षित पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई राहत स्वीकृत कर दी है। इसके साथ ही महंगाई राहत की कुल दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है।
यूपीपीसीएल के निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह निर्णय उत्तर प्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा 21 मई 2026 को जारी शासनादेश के अनुरूप लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने सिविल एवं पारिवारिक पेंशनरों को 2 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई राहत प्रदान करने की स्वीकृति दी थी, जिसके क्रम में पावर कॉरपोरेशन एवं उसकी सहयोगी वितरण कंपनियों तथा केस्को के पेंशनरों को भी समान लाभ दिया गया है।
आदेश के अनुसार बढ़ी हुई महंगाई राहत 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी और पुनरीक्षित पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन पर 60 प्रतिशत की दर से देय होगी। यह सुविधा 1 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों पर भी लागू होगी।
कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि महंगाई राहत की गणना में एक रुपये के आधे से कम राशि को नजरअंदाज किया जाएगा, जबकि आधा या उससे अधिक राशि को पूर्ण रुपये माना जाएगा। साथ ही अतिरिक्त महंगाई राहत के भुगतान के लिए किसी अलग प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी तथा राजकीय कोषागार सीधे इस आदेश के आधार पर भुगतान कर सकेंगे।
यूपीपीसीएल ने सभी वितरण कंपनियों, कोषागार अधिकारियों और संबंधित लेखा अधिकारियों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। इस निर्णय से प्रदेश के हजारों सेवानिवृत्त विद्युतकर्मियों और पारिवारिक पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलेगी।