रिपोर्ट: विजय नागपाल।
मथुरा। विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेले के दौरान कानून-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट एवं लाइसेंस प्राधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने गोवर्धन और राधाकुंड क्षेत्र की आबकारी दुकानों को 24 घंटे बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-59 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी आदेश के अनुसार गोवर्धन नगर पंचायत एवं राधाकुंड नगर पंचायत के सीमावर्ती क्षेत्रों में संचालित सभी संबंधित आबकारी दुकानें 28 जुलाई 2026 को सायं 5 बजे से 29 जुलाई 2026 को सायं 5 बजे तक पूर्णत: बंद रहेंगी।
बंदी के दायरे में गोवर्धन नंबर-1, गोवर्धन डीग रोड, सकीतरा और राधाकुंड तिराहा स्थित देशी मदिरा की दुकानें, सकीतरा, गोवर्धन डीग रोड, राधाकुंड तिराहा एवं सौंख रोड गोवर्धन की कम्पोजिट दुकानें, सकीतरा, जतीपुरा, सौंख रोड गोवर्धन तथा राधाकुंड की भांग की दुकानें तथा गोवर्धन स्थित मॉडल शॉप शामिल हैं।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बंदी की इस अवधि के लिए संबंधित अनुज्ञापियों (लाइसेंसधारकों) को किसी प्रकार का प्रतिकर देय नहीं होगा।