•आटा मिलों पर छापेमारी कर 1314 किलो आटा सीज।
•पूर्व में नमूना फेल होने पर पांच कारोबारी पर दो लाख 10 हजार जुर्माना।
मयंक कुमार त्रिपाठी, संवाददाता।
औरैया। डीएम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा टीम की ओर से चलाए गए छापेमारी के अभियान केदौरान आटा मिलों से तीन नमूने लिए गए। पूर्व में चलाए गए अभियान में प्रयोगशाला से नमूना फेल होने पर एडीएम न्यायालय की और से दो लाख 10 हजार रुपए जुर्माना किया गया है। गुरुवार को अभियान के दौरान लिए गए नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं इनमें से जो नमूना फेल होगा संबंधित कारोबारी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी बृजेश कुमार के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावट के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए जनपद की तीन आटा मिलों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान गेहूं के आटे के 3 नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए तथा 1314 किलोग्राम आटा सीज किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 38,414 रुपये है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजय कुमार श्रीवास ने मिनी इंडस्ट्रियल एरिया औरैया, तिलक नगर औरैया तथा बेला रोड दिबियापुर स्थित आटा मिलों का निरीक्षण किया। मिनी इंडस्ट्रियल एरिया और तिलक नगर की मिलों से 308-308 किलोग्राम तथा बेला रोड दिबियापुर की मिल से 698 किलोग्राम आटा सीज किया गया। सभी नमूने जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजे गए हैं।
निरीक्षण के दौरान संबंधित प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत लेबलिंग, पैकेजिंग तथा स्वच्छता मानकों का पालन न पाए जाने पर सुधार नोटिस जारी किए गए। जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
अभियान के दौरान फूड सेफ्टी ऑन व्हील (मोबाइल प्रयोगशाला) के माध्यम से 14 खाद्य नमूनों की त्वरित जांच भी की गई, जिनमें 3 नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। संबंधित कारोबारियों को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए तथा खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।
विभाग ने बताया कि पूर्व में जांच में फेल हुए नमूनों के मामलों में जुलाई 2026 के दौरान विभिन्न खाद्य कारोबारियों पर 35 हजार से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया है। समय पर जुर्माना जमा न करने वाले कारोबारियों के खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी।


