•मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का फैसला, बीमा कंपनी को सात प्रतिशत ब्याज सहित प्रतिकर देने का आदेश
रिपोर्ट::मयंक त्रिपाठी
औरैया। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले शहर के मोहल्ला भदारवाजा निवासी संजय कुमार के परिवार को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से राहत मिली है। अधिकरण ने साढ़े तीन वर्ष पुराने दुर्घटना मामले में सुनवाई पूरी करते हुए संबंधित वाहन का बीमा करने वाली कंपनी को मृतक के परिजनों को 16 लाख 18 हजार 526 रुपये प्रतिकर देने का आदेश दिया है। साथ ही दावा दाखिल करने की तिथि से भुगतान तक सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी अदा करना होगा।
दावा दाखिल करने वाले अधिवक्ता शिवम शर्मा के अनुसार, 15 जनवरी 2023 को संजय कुमार जालौन रोड पर शंकरपुर पुलिस चौकी के पास सड़क किनारे खड़े होकर वाहन का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान औरैया की ओर से आ रहे तेज रफ्तार लोडर ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल संजय को उपचार के लिए हैलट अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने दुर्घटना के संबंध में मामला दर्ज किया था।
मृतक हलवाई और कैटरिंग का काम कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनकी पत्नी सरस्वती देवी सहित अन्य वारिसानों ने अधिवक्ता शिवम शर्मा के माध्यम से अधिकरण में 51 लाख रुपये प्रतिकर का दावा दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के बाद पीठासीन अधिकारी राजीव कुमार ने बीमा कंपनी को 16,18,526 रुपये प्रतिकर और सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करने का आदेश सुनाया।

