मथुरा में RTI मामलों की समीक्षा, 106 लंबित अपीलों के सात दिन में निस्तारण के निर्देश।

Vijaydoot News

मथुरा। उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त पदुम नारायण द्विवेदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को विभिन्न विभागों के जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के साथ सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम-2005 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में लंबित अपीलों एवं शिकायतों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में राज्य सूचना आयुक्त ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य शासन-प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि जन सूचना अधिकारी को प्राप्त आवेदन पर 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है तथा समयसीमा का पालन हर हाल में किया जाए।
समीक्षा के दौरान बताया गया कि मथुरा जनपद की कुल 106 अपीलें एवं शिकायतें राज्य सूचना आयोग में लंबित हैं। इनमें 49 ग्राम्य विकास, 40 राजस्व, 15 पुलिस तथा एक-एक समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामले शामिल हैं।

जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने सभी जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों का निस्तारण सात दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा सभी अधिकारी समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से आरटीआई आवेदनों का निस्तारण करें।

राज्य सूचना आयुक्त ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग की कार्यप्रणाली अब 100 प्रतिशत ऑनलाइन हो चुकी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई और शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है, जिससे आवेदकों और अधिकारियों दोनों को सुविधा मिल रही है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमरेश कुमार, अपर जिलाधिकारी न्यायिक वेद प्रिय आर्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।