केके मिश्रा संवाददाता।
संत कबीर नगर। अतिपिछड़ा एकीकरण महाअभियान के संस्थापक अनिल कुमार प्रजापति द्वारा कुम्हार/प्रजापति जाति को शिल्पकार श्रेणी के अंतर्गत अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने संबंधी राज्य स्तरीय अपील के अनुपालन हेतु माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल Writ-C No. 36514 of 2026 – अनिल कुमार प्रजापति बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व 4 अन्य पर माननीय न्यायालय ने ऐतिहासिक आदेश पारित किया है।
माननीय कोर्ट नं. 36, Hon’ble Justice Saurabh Shyam Shamshery ने दिनांक 14 सितंबर 2026 को सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि याचिकाकर्ता की *द्वितीय अपील दिनांक 15.12.2025 जो प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, लखनऊ के समक्ष लंबित है, उसका ही नहीं बल्कि “यदि ऐसी अन्य अपीलें भी लंबित हैं तो उन सभी अपीलों का निस्तारण भी संबंधित प्रतिवादी द्वारा कानून के अनुसार कालक्रमानुसार (Chronological Manner) शीघ्र किया जाए।”
आदेश का महत्व
यह आदेश सिर्फ श्री अनिल कुमार प्रजापति की अपील के लिए नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रजापति/कुम्हार समाज द्वारा शिल्पकार श्रेणी में SC सर्टिफिकेट हेतु दाखिल हजारों लंबित द्वितीय अपीलों के शीघ्र निस्तारण का मार्ग प्रशस्त करता है।
इस रिट की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दीपक कुमार प्रजापति (Seat No. 51, Tribhuvan Upadhyay Hall) एवं श्री सुरेश कुमार मौर्य द्वारा की गई। राज्य सरकार की ओर से श्री श्याम सिंह, विद्वान स्थायी अधिवक्ता उपस्थित रहे।
इसी कड़ी में संस्था द्वारा दाखिल PIL No. 2231/2026 में माननीय अधिवक्ता द्वारा सप्लीमेंट्री एफीडेविट दाखिल कर SA-1 के रूप में SC सर्टिफिकेट रिजेक्शन ऑर्डर ऑन रिकॉर्ड लाए गए हैं, जिसकी सुनवाई चीफ जस्टिस कोर्ट में लगी है।
आगामी कार्यक्रम -इन्हीं सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हेतु 4 अक्टूबर को मंगलम मैरेज हॉल, डीघा बाईपास, खलीलाबाद, संत कबीर नगर में सर्वदलीय महाबैठक का आयोजन किया गया है।


