रिपोर्ट: संजय त्रिपाठी।
सिद्धार्थनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में गुरुवार को तहसील सभागार में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। तहसीलदार रवि कुमार यादव के निर्देश पर आयोजित इस शिविर में वरिष्ठ नागरिकों के विधिक अधिकारों, कानूनी संरक्षण तथा निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई।

शिविर के दौरान उपस्थित लोगों को महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानूनों के बारे में भी जागरूक किया गया। इसमें दहेज प्रताड़ना से संबंधित धारा 85 भारतीय न्याय संहिता (पूर्व धारा 498ए आईपीसी) तथा धारा 80 भारतीय न्याय संहिता (पूर्व धारा 304बी आईपीसी) के प्रावधानों की जानकारी देते हुए पीड़ितों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया समझाई गई। साथ ही आमजन से अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और आवश्यकता पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया गया।
इस दौरान जटाशंकर पाण्डेय, रघुबर प्रसाद, देवेंद्र राठौर, श्रद्धानंद, अजय पाठक, मुकेश श्रीवास्तव, अंकुर कुमार, स्वाती श्रीवास्तव, मनीष यादव, अधिवक्ता इन्द्रमणि पाण्डेय, राजीव अग्रहरि, मिथलेश यादव, सुनील कुमार, अभय त्रिपाठी, सुदेश सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।