•लालगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबोचा, पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में कार्रवाई।
रिपोर्ट: मनोज अग्रहरि
मीरजापुर। थाना लालगंज पुलिस ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के आरोप में नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, 8 मई 2026 को थाना लालगंज में एक व्यक्ति ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को नामजद आरोपी बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत के आधार पर थाना लालगंज में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) एवं क्षेत्राधिकारी चुनार के पर्यवेक्षण में आरोपी की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में 4 अगस्त 2026 को उपनिरीक्षक सुभाष चंद्र यादव और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर नामजद अभियुक्त अभिषेक पुत्र अमरदेव, निवासी ग्राम सुभाव राजा, थाना लालगंज, जनपद मिर्जापुर को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं तथा पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।