ऑपरेशन कन्विक्शन में बड़ी सफलता, गैंगस्टर एक्ट के 22 साल पुराने मामले में चार दोषियों को 7-7 वर्ष की हुई सजा।

Vijaydoot News

संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई, न्यायालय ने लगाया 1.20 लाख रुपये का अर्थदंड।

संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। गैंगस्टर एक्ट के 22 वर्ष पुराने मामले में न्यायालय ने चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 1.20 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

यह मामला थाना कोतवाली खलीलाबाद में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 777/2004 से संबंधित है। प्रभावी विवेचना एवं अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के आधार पर 30 जुलाई 2026 को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया।

न्यायालय ने रामशिव चौधरी, मुन्ना उर्फ जितेंद्र, भौदु उर्फ सत्यप्रकाश तथा दिलीप चौधरी को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर कुल 1 लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने कहा कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुराने गंभीर मामलों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रभावी पैरवी के माध्यम से अपराधियों को कठोर सजा दिलाना अभियान का उद्देश्य है, ताकि कानून का भय बना रहे और पीड़ितों को समयबद्ध न्याय मिल सके।

उन्होंने बताया कि संतकबीरनगर पुलिस अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है तथा भविष्य में भी ऐसे मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।